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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तहत उद्योग एवं सेवा इकाई स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित

न्यूज़ एक्सप्रेस 18 / सिवनी :-जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिवनी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग / सेवा इकाई स्थापित करने के इच्छुक सक्षम और सशक्त युवक-युवतियों से आवेदन पत्र Online आमंत्रित किये गए है।


  
निर्माण उद्योग-   मैदा मिल, दाल मिल, बेसन प्लांट, राईस मिल, पोहा मिल, मुरमुरा उद्योग, स्ट्रा बोर्ड, रेलवे स्लीपर्स, स्टोन क्रेशर, आर.सी.सी. हयूम पाईप, कांक्रीट ब्लाक्स, सीमेंट हॉलेब्रिक्स, सीमेंट चौखट, सीमेंट जाली, आर.सी.सी. फेंसिंग पोल, सीमेंट टाईल्स, एम.पी.ई.बी. सीमेंट पोल, स्टील फर्नीचर, सीसल रेशे से कलात्मक वस्तु निर्माण कार्य, लाख प्रोसेसिंग, लाख की वस्तुयें निर्माण, मिल्क प्रोडक्ट, चिमनी ब्रिक्स, कम्प्यूटराइज्ड बोर्ड, बारबेड बायर एवं फेंसिंग, आयरन जाली, कोल्ड स्टोरेज, कृषि उपकरण निर्माण, मसाला उद्योग, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, पीतल बर्तन निर्माण, आयुर्वेदिक दवा निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, मिनरल वाटर, हर्बल प्रोडक्ट, ऑफ सेट कलर प्रिंटिग, स्टील फ्रेबिकेशन, बेकरी, कनफेक्सनरी, प्लास्टिक पाइव कन्टेनर एवं पॉलीथिन बैग, अचार चिरौंजी प्रोसेसिंग, गुड़, खांडसारी शुगर, बैटरी एसेम्बलिंग निर्माण, टायर रिट्रेडिंग, सोयाबीन एक्सटेक्सन प्लांट, दलिया निर्माण, स्टेशनरी निर्माण, लकडी फर्नीचर, एच.डी.पी. पाईप, प्लास्टिक कन्डूल पाईप, केबिल वायर, प्लास्टिक की पुरानी पन्नी से दाना निर्माण, होजरी निर्माण, आईस कैंडी, आईसक्रीम निर्माण, कपडे की दरी, बैग निर्माण, पापड़ उद्योग, फिनाइल निर्माण, टूथ पाउडर, आलू चिप्स, केबिल, हार्डवेयर, नेल पॉलिश निर्माण, एल्युमीनियम फर्नीचर, कन्डूल पाईप, गम पेपर टेप, फेब्रीकेशन आदि के लिये अधिकतम 25 लाख।
     सेवा क्षेत्र जैसे :- टू एवं फोर व्हीलर रिपेयरिंग एवं सर्विस सेंटर, फोटो कॉपी सेन्टर, ड्रायक्लीनिंग, ब्यूटीपार्लर, हेयर ड्रेसिंग, टायर रिपेयरिंग, बैट्री वर्क, बेल्डिंग वर्कशॉप, मोटर वाईडिंग, कूलर रिपेयरिंग, बैटरी चार्जिग, ऑनलाईन सेवा मोबाईल रिपेयरिंग, बोर्ड पेंटिंग, फर्नीचर मरम्मत कार्य, सिंलाई कार्य, कम्प्यूटर वर्ग, सायकल मरम्मत, फोटो स्टूडियों, टेन्ट हाऊस, कम्प्यूटर सेन्टर, सर्विसिंग सेन्टर, ट्रेक्टर रिपेयरिंग आदि के लिये अधिकतम 10 लाख परियोजना बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त हुए है, योजना के अंतर्गत स्वीकृति परियोजना लागत पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये - सामान्य पुरूष को 25 प्रतिशत तथा महिला, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को 35 प्रतिशत की दर से अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। यदि इकाई की स्थापना नगरपालिका क्षेत्र में की जाती है तो अनुदान की दर- सामान्य हेतु 15 प्रतिशत तथा अन्य सभी वर्गो महिला, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिये 25 प्रतिशत है। योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो ऋण निश्चय करके किसी इकाई की स्थापना करने हेतु इच्छुक हो लाभ ले सकता है। योजना में निर्माण क्षेत्र में 10 लाख तथा सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक परियोजना हेतु 8 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजना में आय की कोई सीमा नहीं है। योजना के अंतर्गत केवल नई इकाईयों के लिये ऋण सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है। पुरानी इकाई को बढाने की दृष्टि से आवेदन अपात्र माना जायेगा। योजना में टर्मलोन तथा कार्यशील पूंजी दोनों सुविधा बैंकों द्वारा की जाती है परन्तु कार्यशील पूंजी का केवल 1 चक्र अधिकतम 40 प्रतिशत तक की मान्य की जाती है अर्थात स्थाई पूंजी 60 प्रतिशत कार्यशील पूंजी 40 प्रतिशत तक ही प्रोजेक्ट में शामिल होगी। अत: प्रोजेक्ट में स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
   योजना के अंतर्गत स्थाई पूंजी पर प्रति 1 लाख पर 1 व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर बैंक के प्रचलित सामान्य दर ब्याज धारित होता है। जिले में यूकों बैंक सिवनी, एक्सिस बैंक सिवनी, आईसीआईसीआई बैंक सिवनी, एचडीएफसी बैंक सिवनी, भारतीय स्टेट बैंक केवलारी, छपारा, धनौरा बैंक ऑैफ महाराष्ट भोमा / आष्टा/ पलारी / खवासा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया- छुई / केवलारी / गणेशगंज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - आदेगांव / धूमा / कहानी, पंजाब नेशनल बैंक - गणेशगंज, इंडियन बैंक (इलाहाबाद बैंक) -छपारा, इंडियन ओवरसीज बैंक सिवनी बैंक को प्रकरण स्वीकृत करने हेतु लक्ष्य दिये गये हैं परंतु अभी तक इन बैंकों के लिये आवेदन प्राप्त नहीं हुए है। अत: इन बैंक से योजनान्तर्गत ऋण लेने के इच्छुक आवेदक निम्न दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पोर्टल पर जाकर आनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
   आवेदन के लिये (1) फोटो (2) जाति (3) आधार (4) ग्राम पंचायत जनसंख्या प्रमाण पत्र तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र (5) मूल निवास (6) योजना के नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र (7) विस्तृत प्रोजेक्ट C.A . (8) कोटेशन / मशीन स्थाई पूंजी के कोटेशन (9) यदि ऐसी इकाई स्थापित कर रहे है जिसमें किसी विभाग के वांछित स्वीकृति सहमति की आवश्यकता है सक्षम अधिकारी का प्रमाण / पत्र स्वीकृति पत्र की फोटोप्रति अपलोड कराना है1
   इसके साथ ही PMEGP में स्कोर कार्ड का प्रावधान किया गया। जिसमें दस्तावेज अपलोड कराने पर पर्याप्त स्कोर होने पर ही बैंक प्रेषित किया जाता है, अत: परिवार की समग्र जानकारी के लिये राशन कार्ड / समग्र आई.डी., मकान स्वंय अथवा पैतृक है के लिये पंचायत का प्रमाण पत्र / मकान के दस्तावेज जिसमें नाम हो उस मकान / स्थान पर रहने के लिये बिजली बिल, जिसके लिये आवेदन दिया है उसका अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो, पारिवारिक आय के आय स्त्रोत हों तो प्रमाण पत्र / आयकरदाता हैं तो पिछले सत्र का रिटर्न / पॉलिसी ली है तो पॉलिसी की रसीद फोटोप्रति, बैंक की पासबुक, क्रेडिट हिस्ट्री (अनिवार्य है) स्किल प्रमाण पत्र / जी.एस.टी. धारक है तो इसकी प्रति / बैंक में कोलेटरल सिक्योरिटी कव्हरेज हेतु उपलब्ध दस्तावेज की प्रति संबंधित खाने में अपलोड करायें।
   योजना में अतिश्योक्ति पूर्ण प्रोजेक्ट तथा केवल अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से किये गये आवेदन स्वीकार नहीं है। आवेदकों को सलाह दी जाती है पहले प्रोजेक्ट के बारे में आश्वस्त हो लें अपनी क्षमताओं को पहचान लें तभी इस योजना में आवेदन करें। ध्यान रखें आवेदन में पूर्ण पता तथा सभी प्रमाण पत्र अपलोड करें ताकि आवेदन निरस्त न हों। ज्यादा उचित होगा आवेदन करने के पूर्व बैंक से भी स्वंय बात कर लें। सम्पूर्ण रूप से कम्प्लीट आवेदन 30 नवंबर 2020 के पूर्व करना सुनिश्चित करें।यदि कार्यालय में आकर मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कार्यालय के केवल सहायक प्रबंधक / प्रबंधक से मार्गदर्शन लेंवे।

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