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भोपाल - सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा एक हजार का जुर्माना

भोपाल - समाचार संकलन-(आशीष दुबे) - सम्पूर्ण देश सहित मध्यप्रदेश में कोरोना का संकट बहुत तेजी से फेल रहा है, ऐसे में सरकार ने भी ऐहतियातन कई कदम उठाए हैं। इसी में से एक है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने  की पाबंदी.

                  सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगा दी है और ऐसा करने पर जुर्माना भी होगा. सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाने के आदेश जारी किये हैं.

                              दरअसल, कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है. यह बीमारी संक्रमित वास्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने और थूकने से बहुत तेजी से फैलती है. इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मास्क पहनना भी अनिवार्य किया है. साथ ही सार्वजानिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगाईं है.

                           सरकार ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजानिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकना प्रतिबंधित किया है. ऐसे किसी भी व्यक्ति जो सार्वजानिक स्थल पर थूकते हुए पाया जाता है तो उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके लिए स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है.

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