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इंदौर से मंडीदीप आई कोरोना पॉजिटिव छात्रा उसके पिता और भाई पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध

रायसेन/मंडीदीप-27 अप्रैल 2020 (सत्येन्द्र पांडेय)- कितनी भारी पडेंगी यह लापरवाही
     जैसा कि न्यूज एक्सप्रेस18 में पिछले बुलेटिन में हम बता चुके हैं कि रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप मे इंदोर में रह कर पढ़ाई करने वाली एक छात्रा के कोरोना संक्रमित पाये जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी है।
      इस प्रकरण में एक और तथ्य जो उभर कर सामने आया है कि छात्रा के परिजनो ने छात्रा के घर आने कि सही तिथि सहित जानकारी सही नहीं बताई थी। यह स्थिति तब और गंभीर है जब आज राष्ट्रीय महामारी के चलते इससे संबंधित कोई भी जानकारी छुपाना अपराध घोषित हो गया है
     थाना मंडीदीप क्षेत्र के शीतल टाउन में मकान नंबर 235 में निवासरत जानू सिंह की बेटी इंदौर में कानून की पढ़ाई करती है। जो लॉक डाउन का उल्लंघन कर बिना किसी अनुमति के इंदौर से मोटरसाइकिल से मंडीदीप आई थी, परिजनों द्वारा बताई आगमन की तिथि और गहन पूछताछ में प्राप्त तिथि में भी भिन्नता पाई गयी है।
     रायसेन पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला के निर्देशानुसार थाना प्रभारी मंडीदीप ने बताया कि  लाॅकडाऊन के दौरान संक्रमण फैलाने एवं शासन के निर्देशों की अवहेलना कर बाहर से आने की सूचना स्थानीय थाने एवं अस्पताल में ना देने के कारण थाना मंडीदीप में मुख्य रूप से संक्रमित छात्रा उसके पिता जानू सिंह भाई अभिषेक एवं मित्र सचिन सोलंकी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 128/20 धारा 188. 269. 270. 271 आईपीसी पंजीबद्ध किया गया है।
       शासन द्वारा पूरे एरिया को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जा रही है विचारणीय यह है कि पूरे प्रकरण में संक्रमित छात्रा द्वारा जो कि स्वयं कानून संकाय की पढ़ाई कर रही है, द्वारा ऐसा व्यवहार देशहित के प्रति  असहयोग नहीं दर्शाता।

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