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SC/ST एक्ट के विरोध में 6 सितंबर को भारत बंद, मध्यप्रदेश में धारा 144 लागू

उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये एससी/एसटी कानून को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों द्वारा छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर समूचे मध्यप्रदेश में पुलिस अलर्ट हो गई है। इसी के तहत प्रदेश के तीन जिलों मुरैना, भिण्ड एवं शिवपुरी में एहतियाती तौर पर आज धारा 144 तत्काल प्रभाव से लगा दी गई है। यह सात सितम्बर तक प्रभावी रहेगी।
    मध्यप्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक (इंटेलीजेंस) मकरंद देउस्कर ने बताया, ‘‘भारत बंद के मद्देनजर प्रदेश के सभी 51 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने के निर्देश दिये गये हैं।’’ शिवपुरी कलेक्टर शिल्पा गुप्ता, भिंड कलेक्टर आशीष कुमार गुप्ता एवं मुरैना कलेक्टर भरत यादव ने बताया, ‘‘मध्यप्रदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जन सामान्य को जानमाल की रक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु राजस्व जिले की सीमा के अंदर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश 04 सितम्बर से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
     उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा एससी/एसटी एक्ट में संसोधन किए जाने के विरोध में सवर्ण समाज, करणी सेना, सपाक्स एवं अन्यों द्वारा छह सितम्बर को ‘भारत बंद’ के आह्वान को मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। इस बीच, ब्रह्म समागम सवर्ण जनकल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र शर्मा ने कहा कि एससी/ एसटी एक्ट के विरोध में 6 सितंबर को शांतिपूर्ण भारत बंद का समर्थन करेगा।
     गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से इस कानून के खिलाफ मध्यप्रदेश के कई स्थानों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं एवं मंत्रियों को काले झंडे भी दिखाये गये हैं।

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