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गाडरवारा नगरपालिका बेच रही अस्पताल के लिए आरक्षित जमीन, जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जबाब


नरसिंहपुर/गाडरवारा:-07 मई 2022 पवन कौरव- नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत गाडरवारा नगरपालिका द्वारा अस्पताल के लिए आरक्षित जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनोती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बिक्री के लिए ई - टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रवि विजय कुमार मलिपठ तथा जस्टिस श्री पुरुषेन्द्र कौरव की युगलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जबाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
     यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच के मनीष शर्मा, पवन कौरव, अरविंद स्थापक, अभिषेक मेहरा, सज्जाद अली, तरुण सेन की ओर से दायर की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि गाडरवारा नगरपालिका के अंतर्गत कामथ वार्ड में नगरपालिका द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है जिस जगह पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है दरअसल वह भूमि खसरे में शीट क्रमांक 10 प्लाट नम्बर 7 कुल रकबा 35970 वर्गफिट भूमि है जो की अस्पताल अहाता के नाम दर्ज है। 

कब्जे के चलते नही हो रहा उन्नयन 
     उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की है कि गाडरवारा में अस्पताल संबंधित गतिविधियों के लिए निर्माण किया जाना था लेकिन अस्पताल की जमीन पर नगरपालिका द्वारा कब्जा किया हुआ है जिसके चलते अस्पताल का उन्नयन नही हो पा रहा है। वही पहले से ही उप स्वास्थ्य केंद्र जगह नही होने के कारण विवेकानंद वार्ड में अस्पताल प्रशासन को किराए पर खोलना पड़ा है। 

किराए पर चला रहे अस्पताल की इमारत
     याचिका में कहा गया है कि पूर्व में जिस जगह पर सिविल अस्पताल खुला हुआ था उसी बिल्डिंग को जो आज भी अस्पताल के नाम दर्ज है उसे नगरपालिका द्वारा नालंदा विद्यापीठ स्कूल को किराए पर दे दिया गया है जिसका किराया कई सालों से नगरपालिका वसूल रही है गाडरवारा नगर के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र 2 के स्वीकृत होने की भी खबर सामने आ रही है लेकिन जगह नही होने के कारण उसका बन पाना मुश्किल हो रहा है। 

अगली सुनवाई तक करें जबाब पेश करें 
     जनहित याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदक प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल, कलेक्टर नरसिंहपुर, सीएमओ गाडरवारा, एसडीएम गाडरवारा, तहसीलदार गाडरवारा व अन्य को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जबाब प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार यादव ने पैरवी की ।

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