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आदतन अपराधी शारदा उर्फ सद्दू महोविया को भेजा केंद्रीय जेल जबलपुर

नरसिंहपुर/ 20 अगस्त 2020 (आशीष दुबे)- जिले में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निदेशित किया गया है कि थाना क्षेत्र में सक्रीय आदतन अपराधियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
     इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सक्रीय आदतन अपराधी शारदा उर्फ सद्दू पिता वीरन महोबिया उम्र 30 साल निवासी किसानी वार्ड नरसिंहपुर के विरूद्ध वर्ष 2011 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर अनवरत अपराध कारित कर भय का वातावरण निर्मित कर रहा था।
    अनावेदक अब तक 16 अपराध घटित कर चुका है जिनमे 02 अपराध घर मे धुसकर महिलाओं के साथ छेडछाड करना मना करने पर जान से मारने की धमकी देना, 01 अपराध मारपीट कर तोडफोड करने का, 10 अपराध आम लोगों के साथ मारपीट कर जान से मारनें की धमकी देने के, 01 अपराध मारपीट कर तोडफोड कर जान से मारने की धमकी देनें के एवं 02 अपराध अपने अधिपत्य मे अवैध रूप से धारदार हथियार रखकर लोगों मे दहशत फैलाने के कायम किए जा चुके है।
    अनावेदक द्वारा दिनांक 02.08.2020 को ईद व रक्षाबंधन जैसे धार्मिक त्यौहार के दौरान अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना कोतवाली अंतर्गत किसानी वार्ड मे रात्रि के समय लोगो से वैमनस्ता एवं विद्वेशपूर्ण भाव रखते हुए धारा 144 जा.फौ. का उलंधन कर अवैध धारदार हथियारों के साथ बलवा कारित कर मारपीट करते हुये तनाव उत्पन्न कर बलवा की स्थिति निर्मित करने की घटना पर भी थाना कोतवाली में अपराध कायम किया गया है।
 अनावेदक के उक्त कृत्यों को देखते हुए उसके विरूद्ध प्रभावी नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के अंतर्गत आज दिनांक 20.08.2020 को आरोपी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जिसके पालन में आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर केन्द्रीय जेल जबलपुर भेजा गया है।

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