बजट २०२० - नए टैक्स स्लेब का पूरा गणित समझिये
नई दिल्ली - (अजयसिंह राजपूत ) - भारत की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश कर दिया है. इस बजट के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान कर दिया है. नया इनकम टैक्स स्लैब वैकल्पिक होगा, लेकिन लोग अभी भी इस नए स्लैब को लेकर असमंजस में हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में बजट भाषण में ऐलान किया कि 2.50 लाख रुपये की आमदनी पर पूरी तरह से आयकर छूट है. 2.50-5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है, हालांकि इसमें भी सरकार रीबेट देती है जिससे ये पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाता है. 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा. 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर अब 15 फीसदी टैक्स होगा.
10 से 12.50 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा. इसके अलावा 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं जिनकी आमदमी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देना होता. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 5 फीसदी इनकम टैक्स था और इसमें भी रीबेट मिलता था. 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी इनकम टैक्स लगाया जाता था. इसके अलावा 10 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी आयकर देना होता था. हालांकि दोनों इनकम टैक्स सिस्टम में से करदाता एक को चुन सकते हैं.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि जो टैक्सपेयर्स डिडक्शन और छूट का फायदा नहीं लेंगे, उन्हें ही इनकम टैक्स के नए रेट का फायदा मिलेगा. कुल मिलाकर 70 रिबेट छोड़ने के बाद नए टैक्स सिस्टम का फायदा मिलेगा. जानकार बताते हैं कि नए टैक्स स्लैब से करदाताओं को टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C, 80D, 24 के तहत मिलने वाली सभी छूट का फायदा खत्म हो जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में बजट भाषण में ऐलान किया कि 2.50 लाख रुपये की आमदनी पर पूरी तरह से आयकर छूट है. 2.50-5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है, हालांकि इसमें भी सरकार रीबेट देती है जिससे ये पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाता है. 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा. 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर अब 15 फीसदी टैक्स होगा.
10 से 12.50 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा. इसके अलावा 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं जिनकी आमदमी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देना होता. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 5 फीसदी इनकम टैक्स था और इसमें भी रीबेट मिलता था. 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी इनकम टैक्स लगाया जाता था. इसके अलावा 10 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी आयकर देना होता था. हालांकि दोनों इनकम टैक्स सिस्टम में से करदाता एक को चुन सकते हैं.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि जो टैक्सपेयर्स डिडक्शन और छूट का फायदा नहीं लेंगे, उन्हें ही इनकम टैक्स के नए रेट का फायदा मिलेगा. कुल मिलाकर 70 रिबेट छोड़ने के बाद नए टैक्स सिस्टम का फायदा मिलेगा. जानकार बताते हैं कि नए टैक्स स्लैब से करदाताओं को टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C, 80D, 24 के तहत मिलने वाली सभी छूट का फायदा खत्म हो जाएगा.
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