बिजली कंपनियाँ पंजीबद्ध श्रमिकों, कर्मकारों और किसानों पर दर्ज बिजली मुकदमें वापस लेंगी
आज लगेंगी विशेष बिजली लोक-अदालतें |
विशेष लोक-अदालतों में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-135 एवं 138 के अंतर्गत श्रमिकों, कर्मकारों और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की कार्यवाही भारसाधक लोक अभियोजक के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए ब्याज की पूर्ण राशि माफ करते हुए सिविल दायित्वों की बकाया राशि पर 50 प्रतिशत की छूट भी कम्पनियों द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 के अनुरूप सिविल दायित्व की शेष 50 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि श्रमिकों और कर्मकारों के विरुद्ध विशेष न्यायालयों में वर्तमान में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135 और 138 के लगभग 20 हजार प्रकरण प्रचलन में है। माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद अब इन प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष लोक-अदालतें पूरे राज्य में लगाई जा रही हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं को पत्र भेजकर अदालत के आयोजन की सूचना दी जा रही है।
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