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आर्टिकल 35-A पर SC में सुनवाई आज, घाटी में सुरक्षाबलों पर लोगों ने फेंके पत्थर

श्रीनगरः अनुच्छेद 35-ए से जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इस अनुच्छेद को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में तीन जजों की पीठ आज इस पर सुनवाई करेंगे और तय करेंगे कि क्या इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। इससे पहले 6 अगस्त को हुई सुनवाई में जजों की कमेटी ने इस पर कई तरह के सवाल पूछे थे। दूसरी तरफ घाटी में अनुच्छेद 35 ए पर सुनावई से पहले ही इसको लेकर अफवाह फैल गई जिससे कई जगह झड़पें भी हुईं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश से अनुच्छेद 35 ए संविधान में शामिल किया गया था।
संविधान से अनुच्छेद 35ए को हटाने संबंधी अफवाहों के बाद युवाओं और सुरक्षाबलों के बीच संघर्ष भड़क गया और कश्मीर के कई स्थानों पर स्वत:स्फूर्त बंद देखने को मिला। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35ए को हटाने को लेकर लाउडस्पीकरों पर घोषणाएं की गईं और लोगों से बंद करने और विरोध में बाहर आने की अपील की गई।
अधिकारी ने बताया, ‘‘अनुच्छेद 35ए को समाप्त करने संबंधी अफवाहों के जंगल की आग तरह फैलने और सोशल मीडिया पर इसके प्रसार के बाद आज सुबह खुली दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए।’’ उन्होंने बताया कि अफवाहों के बाद अनंतनाग और यहां सफाकादल इलाके में सुरक्षाबलों और पत्थरबाजों के बीच संघर्ष देखने को मिला। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल स्थिति को नियंत्रण करने के काम में लगे हुए हैं।

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