Breaking News

नरसिंहपुर - रेल यात्रियों के अलावा अन्य व्याक्तियों को प्लेटफार्म पर प्रवेश की अनुमति नही होगी

नरसिहपुर - (आशीष दुबे) -  एक जून से रेलों का परिचालन प्रारंभ हो गया है। रेल के माध्यम से हजारों यात्रियों का आवागमन जिले में होगा । कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिले में यात्रियों के आवागमन को विनियमित करना आवश्यक है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने भारतीय दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत जिले में रेल के माध्यम से आने- जाने बाले व्यक्तियों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के विभिन्न स्टेशनों पर हाल्ट करने वाली रेलों की सूची के अनुसार भविष्य में परिर्वतन की सूचना प्राप्त होती है। तो स्टेशन मास्टर नरसिहपुर उसकी सूचना तत्काल जिँआ एवं पुलिस प्रशासन को देगें ।


अनुमति के बगैर अधिकारी-कर्मचारियों का आवागमन प्रतिबंधित

                           बडी संख्या में जिले के अधिकारी - कर्मचारियों द्वारा जबलपुर एवं स्थानों से अनाधिकृत अप डाउन किये जाने की जानकारी मिलती है । आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन एवं उपक्रम के समस्त कर्मचारी  व बैक. बीमा, डाकघर आदि के अधिकारी - कर्मचारी जिनका मुख्यालय नरसिहपुर जिले की राजस्व सीमा में स्थित है,सक्षम नियंत्रण अधिकारी की लिखित अनुमति के बगैर रेल से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

रेल यात्रियों के अलावा अन्य व्याक्तियों को प्लेटफार्म पर प्रवेश की अनुमति नही होगी


                    जानकारी के अनुसार आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश करने की अनुमति होगी   या तो रेल में यात्रा करने के लिए चढ़ने वाले हो यात्रा के बाद रेल से उतरने वाले हों । यात्रियों को छोड़ने वाले या लेने वाले व्यक्तियों का रेलवे प्लेटफार्म पर प्रवेश वर्जित होगा।

                   एक जून से प्रारंभ होने वाली ट्रेनें या यथासंभव प्लेटफार्म क्रमांक एक पर ही रोकी जा रही हैं । इस संबंध में कलेक्टर ने स्टेशन मास्टर से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। प्लेटफार्म पर जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रवेश द्वारा और रेल से जाने वालों के लिए निकासी द्वार के लिए पृथक - पृथक गेट रेलवे स्टेशन पर बनाये गए हैं ।

निर्गम द्वार पर तैनात मेडिकल टीम

                   रेलवे स्टेशन के निर्गम द्वार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एक मेडिकल टिशीम रेल से यात्रा कर प्लेटफार्म पर उतरकर बाहर जाने वाले हर यात्री की मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है  । लक्षण के आधार पर कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को छांटकर संस्थागत कोरंटाईन किया जायेगा और उनके सेंपल लेकर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

यात्रियों को कराना होगा पंजीयन

                 आदेश के अनुसार सभी यात्रियों को आगमन पंजीयन काउंटर पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन कराने के लिए निर्धारित प्रारूप में जानकारी भरकर काउंटर पर जमा कराना होगी।

                 यात्रियों को खाली प्रारूप के वितरण की व्यवस्था करने निर्देश दिये गयें है। प्रारूप भरने के लिए पर्याप्त संख्या में टेवल की व्यवस्था रखने को कहा गया है ताकि आने वाले व्यक्तियों को प्रारूप भरने में सहूलियत हो सकें । इस संबंध में व्यापाक प्रचार प्रसार किया जाये । ताकि नरसिहपुर के स्टेशन पर उतरने वाले यात्री इसे पहले से ही भरकर लाये।

आगमन पंजीयन काउंटर -

                      रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में आगमन पंजीयन काउंटर बनाये गए हैं । काउंटर पर भीड़ न  लगे इसके लिए लाइन लगाने की व्यवस्था भी की गई है ।  काउंटर इस प्रकार वनायें गए हैं कि कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरें विना रेलवे स्टेशन से बाहर न जा सकें।
काउटर पर होगी जांच

                     स्टेशन पर बनाये गये काउंटर पर फोटो आईडी से व्यक्ति की पहचान , उस स्थान की जानकारी जहां से व्यक्ति आया है , जिले में व्यक्ति के निवास स्थान की जानकारी , व्यक्ति में खासी- सर्दी , बुखार , सांस लेने में तकलीफ के लक्षण के बिंदुओं की  जांच की जा रही है. 

                    उक्त आदेश के उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई के निर्देश दियें गयें है। निर्देशों में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य है।

कोई टिप्पणी नहीं