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होशंगाबाद - गुटखा पाउच जब्ती मामला - खाद्य कारोबारी भीम का लायसेंस निरस्त


होशंगाबाद/25,जून, 2020/-(शेख जावेद)- पंजीयन प्राधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया है कि खाद्य कारोबारकर्ता भीम मुन्यार के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत जारी खाद्य लायसेंस निरस्त करने के निर्देश कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त हुए है। 

          आनलाईन रिकार्ड अनुसार भीम मुन्यार के नाम पर खाद्य कारोबार परिसर भीम एजेंसी पंजीकृत है। उक्त निर्देशो के पालन में एजेंसी का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। खाद्य लायसेंस निरस्ती उपरांत खाद्य कारोवारकर्ता द्वारा यदि खाद्य पदार्थो का विक्रय करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

          आपको बतादें कि लॉक डाउन के दौरान एक व्यापारी के यहाँ से खाद्य अधिकारीयों द्वारा गुटखा एवं पान मसाला सामग्री जब्त की गई थी, जिसकी शहर में काफी चर्चा रही. इस मामले में व्यापारी और खाद्य अधिकारीयों के बातचीत के ऑडियो वायरल हुए थे. मामले के तूल पकड़ने के बाद होशंगाबाद एसडीएम ने सभी पक्षों को सुनकर अपनी जाँच रिपोर्ट में खाद्य व्यापारी भीम का लायसेंस निरस्त करने और खाद्य अधिकारी पावक और नायक के निलंबन की सिफारिश की थी.

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