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अनाज उपार्जन हेतु मंडी अधिनियम में किए गए संशोधन, आदेश जारी लेकिन नहीं आई गाइडलाइंस बनी असमंजस की स्थिति


होशंगाबाद/04 मई 2020 (शेख जावेद)- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को मंडी अधिनियम में किए गए संशोधनों की जानकारी दी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में कई संशोधन किये हैं।
इनके लागू होने से अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे। उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी।
इसके साथ ही, उनके पास मंडी में जाकर फसल बेचने तथा समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प भी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब व्यापारी लाइसेंस लेकर किसानों के घर पर जाकर अथवा खेत पर उनकी फसल खरीद सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने आदेश तो कर दिए लेकिन मंत्रालय से कोई गाइडलाइन नही आने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस प्रक्रिया को लागू करने कृषि विस्तार अधिकारी को नियुक्त किया गया है, लेकिन अधिकारी का कहना है कि अभी तक ऊपर से कोई गाइडलाइन नही आई है, जिससे नियम कायदे का पता ना होने से असमंजस बना हुआ है।

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