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नरसिहपुर -कार्यों में लापरवाही को लेकर ग्राम पंचायत गुडवारा सचिव निलंबित

नरसिहपुर- (आशीष दुबे)- श्रम विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना में पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन का कार्य मुख्य सचिव म, प्र शासन एवं प्रमुख सचिव श्रम विभाग के निर्देशानुसार जिले में एक जुलाई 2019 से किया जा रहा है जो 15 जुलाई 2019 तक पूर्ण किया जाना था। पश्चात में समय पर इसकी अवधि बढा दी गई ।निर्देशानुसार उपरोक्त सत्यापन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतवार पंजीकृत हितग्राहियों की सूची श्रम सेवा पोर्टल से प्रिंट ली जाकर  डोर टू डोर सत्यापन करके प्रत्येक पंचायत के नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये थे। कार्यालय के आदेश के माध्यम से पंचायत सचिवों को सत्यापन कार्य हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया था।
           जनपद पंचायत नरसिहपुर की ग्राम पंचायत गुडवारा का सत्यापन हेतु 696 का कुल लक्ष्य था। चार फरवरी को आयोजित समीक्षा बैठक में कुल 499 श्रमिकों का सत्यापन किया गया एवं सत्यापन हेतु कुल 197 लंबित श्रमिक शेष है। एक जुलाई 2019 सें लगातार सत्यापन कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा। मुख्य कार्यापालन अधिकारी जनपद पंचायत नरसिहपुर के माध्यम  से शतप्रतिशत सत्यापन कार्य हेतु बार -बार निर्देशित किया गया। परतुं 25 नम्बर2019 तक ग्राम पंचायत में लबितों की संख्या 212 थी। चार मार्च 2020 की समीक्षा बैठक के दौरान भी लबितों की संख्या 197 थी अर्थात 5 माह में केबल 15 श्रमिकों का सत्यापन कार्य किया गया। अतः स्पट है कि सचिव ग्राम पंचायत गुडवारा रामचरण कोरी द्वारा श्रमिकों के सत्यापन कार्य में गंभीर लापरवाही की रही है। बार- बार निर्देशित किये जाने पर भी सत्यापन कार्य नही किया गया। उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही ,उदासीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है। एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता द्मोतक है। म, प्र सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 में अंकित प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सचिव ग्राम पंचायत गुडवरा रामचरण कोरी को तत्काल प्रभाव से निंलबित किया गया  है। निलंबन अबधि में सचिव श्री कोरी को जीवन निर्वाहन भत्ता की पात्रता होगी व उनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत नरसिहपुर नियत किया गया है।

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