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पम्पलेट व पोस्टरों पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम- पता लिखा होना अनिवार्य (विधानसभा निर्वाचन- 2018)

नरसिंहपुर- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभय वर्मा ने विधानसभा निर्वाचन- 2018 को स्वतंत्र, शांति पूर्ण और निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के मद्देनजर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी रिटर्निंग अधिकारियों के साथ चर्चा की और निर्वाचन संबंधी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्रकों की बैठक लेकर इन्हें निर्वाचन संबंधी दिशा- निर्देशों से अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार से संबंधित पम्पलेटों और पोस्टरों आदि का प्रकाशन व मुद्रण तब तक नहीं करा सकेंगे जब तक उन पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता नहीं लिखा होगा। आदर्श आचरण संहिता के लागू होते ही अब निर्वाचन संबंधी पम्पलेटों व पोस्टर आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकेगा।
   छपाई का कार्य लेने से पहले मुद्रक परिशिष्ट क में आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं उनका परिचय पत्र प्राप्त करेंगे। यह घोषणा पत्र प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित एवं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित करवाना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन पर 6 माह तक का कारावास या दो हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
   कलेक्टर चैम्बर में आयोजित बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जे समीर लकरा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व स्वीप के नोडल अधिकारी आरपी अहिरवार, निर्वाचन व्यय के नोडल अधिकारी व डिप्टी कलेक्टर मो. शाहिद खान और चुनाव संबंधी कार्यों के विभिन्न नोडल अधिकारी मौजूद थे।
वाहनों की चैकिंग की जाये
   जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के चारों रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये कि विधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मद्देनजर अधिकारियों की टीम बनाकर वाहनों की चैकिंग की जाये। बाहर से आने वाले वाहनों की विशेष निगरानी की जाये। इस दौरान वाहनों में शराब आदि का परिवहन या बड़ी मात्रा में नकदी की चैकिंग की जाये। चुनाव के दौरान इस प्रकार की गतिविधियां की आशंका रहती है। वाहनों की चैकिंग हाई- वे और बायपास आदि स्थानों पर की जाये।
वीडियोग्राफी करवायें
   जिला निर्वाचन अधिकारी ने चारों रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता का पालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जहां कहीं आवश्यक हो, वहां वीडियोग्राफी भी करवायें।
मतदाता चौपाल का आयोजन
   आगामी विधानसभा निर्वाचन- 2018 में शत- प्रतिशत मतदाताओं से मतदान कराने के उद्देश्य से प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता चौपाल का आयोजन करवायें। चौपाल के जरिये मतदाताओं को नैतिक मतदान के लिए प्रेरित किया जाये। इसके लिए आवश्यक पहल करें।

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