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बिना सिक्योरिटी नम्बर प्लेट वाले वाहनों के मालिकों को जाना पड़ सकता है जेल

NE18 - क्या अब तक आपने अपनी गाड़ी में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया है? अगर ऐसा है तो ऐसा करने का वक्त अब आ चुका है। परिवहन विभाग ने अगले महीने से ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाने की योजना बनाई है जिनपर सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे हैं। हालांकि इससे पहले एक व्यापक जन जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस कवायद के लिए 13 अक्टूबर की डेडलाइन तय की है। 
     13 अक्टूबर के बाद भी अगर आपकी गाड़ी पर नए फीचर्स का नंबर प्लेट नहीं रहा तो पेनल्टी के तौर पर 500 रुपये देने पड़ सकते हैं। पेनल्टी के लिए पैसा देना पड़ सकता है या 3 महीने की जेल भी हो सकती है। हालांकि अब दिल्ली में जो नई गाड़ियां रजिस्टर हो रहीं हैं उन्हें हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट ही मिल रहे हैं।
     परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग के आकलन के मुताबिक 40 लाख पुरानी गाड़ियां ऐसी हैं जिनपर ये नंबर प्लेट नहीं हैं। इनमें कार और दोपहिया वाहन, दोनों शामिल हैं। नए नंबर प्लेट को हासिल करने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अधिकारी के मुताबिक नए नंबर प्लेट देने के लिए अभी दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर हैं।
     उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में काफी भीड़ आने वाली है। इसे देखते हुए विभाग ने इन केंद्रों को बेहतर बनाने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि इस कवायद के लिए लोगों के भी जनजागरुकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा अखबारों में विज्ञापन भी दिए जाएंगे।
     आपको बता दें कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने शुरू कर दिए गए थे। 

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