ओव्हर लोडिंग व खनिज का अवैध परिवहन रोकने जिले में भारी वाहनों से खनिज का परिवहन प्रतिबंधित
जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश, नदी के पानी के अंदर से रेत का उत्खनन नहीं किया जा सकेगा
नरसिंहपुर - जिला दंडाधिकारी अभय वर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन तथा जनहित याचिका में 10 अप्रैल 2017 को पारित आदेश के परिपालन में नरसिंहपुर जिले की सीमा क्षेत्र में भारी वाहनों के माध्यम से खनिज के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा खनिजों का अवैध उत्खनन और भारी वाहनों से ओव्हर लोड कर अवैध परिवहन रोकने के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह आदेश पारित किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में ओव्हर लोडिंग तथा रेस एवं नेगलीजेंट ड्रायविंग के कारण अनेक सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं। विशेष रूप से 10 चक्का वाहन, डम्पर एवं हाईवा जैसे भारी वाहनों के माध्यम से खनिज के परिवहन के कारण जिले की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं, इस कारण जनसामान्य को वाहनों के संचालन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं शासन को आर्थिक क्षति हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं से जन- धन की हानि हो रही है। नरसिंहपुर जिले में की जा रही ओव्हर लोडिंग तथा रेस एवं नेगलीजेंट ड्रायविंग को आम जनता के जीवन की सुरक्षा एवं क्षोभ के लिए रोका जाना तत्काल आवश्यक है।
आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमा क्षेत्रों में 10 चक्का ट्रक, हाईवा एवं डम्पर के माध्यम से खनिज का परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 6 चक्का ट्रक से रेत का अधिकतम 5.22 घनमीटर एवं गिट्टी का अधिकतम 5.49 घनमीटर तक परिवहन अधिकृत ठेकेदार कर सकते हैं। यह सीमा जैसे की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की पासिंग के समय अनुमति दी जाती है।
आदेश में कहा गया है कि नदी से पोकलेन मशीन तथा जेसीबी मशीन के माध्यम से रेत का खनन प्रतिबंधित किया जाता है। यह स्पष्ट किया गया है कि नियत समय सीमा में मात्र श्रमिकों के माध्यम से ही स्वीकृत रेत खदानों से रेत का उत्खनन करने हेतु विधि अनुसार अनुज्ञेय सीमा तक रेत का विधिवत उत्खनन अधिकृत ठेकेदार कर सकते हैं। नदी के पानी के अंदर से रेत का उत्खनन किसी भी माध्यम से नहीं किया जाये। वर्तमान में रेत उत्खनन एक जुलाई से 30 सितम्बर 2018 तक प्रतिबंधित है।
उल्लेखनीय है कि पृथक- पृथक विभागों की सड़कों की भार क्षमता पृथक- पृथक है। अत: सभी संबंधित विभागों को आदेशित किया गया है कि वे अपनी सड़कों के प्रारंभ एवं अंत में दोनों ओर वाहनों की अधिकतम भार क्षमता का बोर्ड लगवायें। ओव्हरलोड वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु निगरानी दस्ता नियुक्त कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले, ठीक से पालन न करने वाले, अपालन कर दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्तियों एवं पालन कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी- कर्मचारी भी पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के अंतर्गत दोषी होंगे तथा गिरफ्तारी एवं निर्धारित करावास के दंडनीय अपराध के दायी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंडविधान की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन दंडनीय होगा।
नरसिंहपुर - जिला दंडाधिकारी अभय वर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन तथा जनहित याचिका में 10 अप्रैल 2017 को पारित आदेश के परिपालन में नरसिंहपुर जिले की सीमा क्षेत्र में भारी वाहनों के माध्यम से खनिज के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा खनिजों का अवैध उत्खनन और भारी वाहनों से ओव्हर लोड कर अवैध परिवहन रोकने के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह आदेश पारित किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में ओव्हर लोडिंग तथा रेस एवं नेगलीजेंट ड्रायविंग के कारण अनेक सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं। विशेष रूप से 10 चक्का वाहन, डम्पर एवं हाईवा जैसे भारी वाहनों के माध्यम से खनिज के परिवहन के कारण जिले की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं, इस कारण जनसामान्य को वाहनों के संचालन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं शासन को आर्थिक क्षति हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं से जन- धन की हानि हो रही है। नरसिंहपुर जिले में की जा रही ओव्हर लोडिंग तथा रेस एवं नेगलीजेंट ड्रायविंग को आम जनता के जीवन की सुरक्षा एवं क्षोभ के लिए रोका जाना तत्काल आवश्यक है।
आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमा क्षेत्रों में 10 चक्का ट्रक, हाईवा एवं डम्पर के माध्यम से खनिज का परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 6 चक्का ट्रक से रेत का अधिकतम 5.22 घनमीटर एवं गिट्टी का अधिकतम 5.49 घनमीटर तक परिवहन अधिकृत ठेकेदार कर सकते हैं। यह सीमा जैसे की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की पासिंग के समय अनुमति दी जाती है।
आदेश में कहा गया है कि नदी से पोकलेन मशीन तथा जेसीबी मशीन के माध्यम से रेत का खनन प्रतिबंधित किया जाता है। यह स्पष्ट किया गया है कि नियत समय सीमा में मात्र श्रमिकों के माध्यम से ही स्वीकृत रेत खदानों से रेत का उत्खनन करने हेतु विधि अनुसार अनुज्ञेय सीमा तक रेत का विधिवत उत्खनन अधिकृत ठेकेदार कर सकते हैं। नदी के पानी के अंदर से रेत का उत्खनन किसी भी माध्यम से नहीं किया जाये। वर्तमान में रेत उत्खनन एक जुलाई से 30 सितम्बर 2018 तक प्रतिबंधित है।
उल्लेखनीय है कि पृथक- पृथक विभागों की सड़कों की भार क्षमता पृथक- पृथक है। अत: सभी संबंधित विभागों को आदेशित किया गया है कि वे अपनी सड़कों के प्रारंभ एवं अंत में दोनों ओर वाहनों की अधिकतम भार क्षमता का बोर्ड लगवायें। ओव्हरलोड वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु निगरानी दस्ता नियुक्त कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले, ठीक से पालन न करने वाले, अपालन कर दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्तियों एवं पालन कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी- कर्मचारी भी पालन न करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के अंतर्गत दोषी होंगे तथा गिरफ्तारी एवं निर्धारित करावास के दंडनीय अपराध के दायी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंडविधान की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन दंडनीय होगा।
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