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होशंगाबाद - जिले की समस्त रेत खदानो से 1 अक्टूबर तक रेत उत्खनन पर प्रतिबंध


होशंगाबाद/16,जून, 2020/-(शेख जावेद)-  कलेक्टर श्री धनंजय सिंह ने भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश पर 15 जून से 1 अक्टूबर 2020 तक प्रतिबंध लगाया है।

                           अपर कलेक्टर श्री जीपी माली ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश में वर्षा ऋतु का निर्धारण 15 जून से 1 अक्टूबर तक किया गया है। होशंगाबाद जिले में दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रवेश की सूचना शासकीय एवं अन्य एजेंसियो से प्राप्त हुई है।

                          मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। सदस्य सचिव राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकारी (एसइआइएए) द्वारा भी मानसून सत्र 15 जून से 01 अक्टूबर तक नदियो से रेत खनन प्रतिबंधित करने का लेख किया गया है।

                        अत: उक्त निर्देशो के परिप्रेक्ष्य में होशंगाबाद जिले में मानसून की सक्रियता को दृष्टिगत रखते हुए जिले में समस्त रेत खदानो, नदियो एवं नालो से रेत उत्खनन पर 1 अक्टूबर तक प्रतिबंधत प्रभावशील रहेगा।

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