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निजी संचालकों के आधार पंजीयन केन्द्र शासकीय भवन परिसर से संचालित होंगे


NE18 - राज्य शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देशानुसार निजी संचालकों के आधार पंजीयन केन्द्र शासकीय भवन परिसर से संचालित किये जाना है। अब प्रायवेट आधार केन्द्रों द्वारा आधार पंजीयन का कार्य अपने निजी परिसर से नहीं किया जा सकेगा। आधार पंजीयन केन्द्र के सभी प्रायवेट ऑपरेटरों को शासकीय भवन परिसर में कक्ष उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला ई- गवर्नेंस सोसायटी अभय वर्मा ने दिये हैं। ये निर्देश सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, विभाग प्रमुखों, जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये गये हैं।
   इस सिलसिले में जारी निर्देशों में कहा गया है कि शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जो प्रायवेट ऑपरेटर आधार पंजीयन का कार्य कर रहे थे, अब वे डी- रजिस्टर होने के कारण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे प्रायवेट आधार ऑपरेटरों को एमपीएसईडीसी स्टेट रजिस्ट्रार के साथ पंजीयन कराकर शासकीय परिसर में जगह देकर आधार पंजीयन का कार्य कराया जाना है। इसके लिए संबंधित शासकीय कार्यालयों, तहसील, जनपद, नगरीय निकाय व ग्राम पंचायत के भवनों में कम से कम 100 वर्गफुट का कक्ष उपलब्ध करायें। इस कक्ष का किराया नि:शुल्क रहेगा। बिजली एवं इंटरनेट का व्यय ऑपरेटर वहन करेंगे। इस कक्ष में आधार केन्द्र संचालक द्वारा आधार कार्ड पंजीयन/ अपडेशन के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

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